उत्तर प्रदेश की की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा फैलाने के आरोपितों से संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाने की तैयारी कर रही है। इस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जिला जज चेयरमैन होंगे।
यूपी की योगी सरकार ने यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश में संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए ट्रिब्यूनल गठित किए जाने की बात कही है। एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के अनुसार अब तक एडीएम के जरिये वसूली के नोटिस दिए जाते थे। अब ट्रिब्यूनल का गठन होगा, जिसमें न्यायाधीश ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे। ट्रिब्यूनल के जरिये ही विशेषज्ञ ही तय करेंगे कि किसी दंगे में कोई संपत्ति कितनी जली और उससे कितना नुकसान हुआ। इसके बाद दूसरे स्तर पर तय होगा कि जिस संपत्ति की क्षति हुई, उसकी...
कानून बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन
Yogi hai to mumkin hai
और बैंक में डूबा पैसा कैसे वसूली होगी। जो गलत तरीके से नीलामी हुई उसका क्या । वो कब तक ?
इस चूतिये को क़ानून और न्याय दोनों आपने तरीके से चलाने है
होना भी चाहिए वसूली पर सख्त कार्रवाई जय हो
जय हो योगी जी विपक्षी नेताओ का ईलाज भी शुरु करायें क्यों कि ये सब कोरोना वायरस से भी खतरनाक हैं।
Please,cm,sir,Ram,Ram,Ram,Ram,Ram,phasal,nasht,krapa,Karen
दोषियो को सजा दिला कर ही दम लेगी यह योगी सरकार..? जज्वा तो है।
वसूली तो अवश्य होगी और वह भी पूरी तरह से कानूनी । यह है सशक्त और प्रभावशाली प्रशासन ।
वसूली?
Very nice.
!!!...Lucknow should look like Seoul...!!!
प्रशासनिक अधिकारियों के उपद्रव, अनुशासनहीनता पर कुछ नहीं बोलते हैं myogiadityanath ?
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