इस तरह के पैन कार्ड पर देना होगा 10,000 रुपये जुर्माना, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम!

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अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए है बहुत जरूरी

अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है. साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे.

पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है. ये भी पढ़ें: Budget 2022 : किसानों को 10,900 करोड़ का इन्सेंटिव देने की तैयारी में सरकार, MSP पर बन सकती है बातइसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा.>> आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.

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