इस्लामी कानून के तहत वैध निकाह को हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

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मुस्लिम कानून के तहत वैध निकाह को हाईकोर्ट ने ठहराया शून्य, सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण SupremeCourt DoJ_India rsprasad PMOIndia

ने इस गंभीर मसले पर सुनवाई को राजी हो गया है। युवती ने अपनी मर्जी से पसंद के लड़के के साथ शादी की थी। अहम बात है कि हाईकोर्ट ने न केवल इस निकाह को अवैध ठहरा दिया बल्कि युवती को नारी निकेतन में रखने के निर्णय को भी सही ठहराया।

वकील दुष्यंत पराशर के माध्यम से दायर इस मुस्लिम नाबालिग युवती ने नारी निकेतन में भेजने व निकाह को शून्य करार देने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि मुस्लिम कानून के तहत, रजोस्वला की उम्र की युवती को अपनी मर्जी से निकाह करने का अधिकार है। युवती के मुताबिक, निकाह की तमाम शर्तों को पूरा करने के बाद भी उसे पति के साथ रहने की इजाजत न देना और शादी को शून्य करार देना, गैरकानूनी है। युवती ने कहा है वह अपने पति के साथ रहना चाहती है तो उसे ऐसा करने से महरूम कैसे रखा जा सकता...

ने इस गंभीर मसले पर सुनवाई को राजी हो गया है। युवती ने अपनी मर्जी से पसंद के लड़के के साथ शादी की थी। अहम बात है कि हाईकोर्ट ने न केवल इस निकाह को अवैध ठहरा दिया बल्कि युवती को नारी निकेतन में रखने के निर्णय को भी सही ठहराया।उत्तर प्रदेश के बहराइच की रहने वाली 16 वर्षीय फातीमा ने गत 22 जून को अपनी मर्जी के साथ एक मुस्लिम युवक के साथ निकाह किया था। इस जोड़े ने मुस्लिम कानून के तहत निकाह के तमाम शर्तों को पूरा किया था। इसके बाद युवती के पिता की शिकायत पर लड़के के खिलाफ अपरहरण सहित अन्य अपराधों के...

 

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DoJ_India rsprasad PMOIndia समान कानून की अतिशीघ्र दरकार है. अगर समान कानून बन जाए तो बहुत सी समस्याएं हल हो जायेंगे. अदालतों पर भी फ़िज़ूल का बोझ कम होगा. NiranjanTripa16 MdPvvnl Sudarsh63169707 MrsMeenaKumari Aparna38408634 Naveen_Kr_Shahi Radheyshyam999 BhootSantosh pkm370

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