इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, डीजे बजाया तो 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना

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ध्वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला neelanshu512

ध्वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. डीजे बजाने की अनुमति देने पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. आदेश का उल्लंघन करने वालों को 5 साल की जेल और एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर डीजे बजाने की शिकायत मिलती है तो उस एरिया के थाना इंचार्ज की जवाबदेही होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने हासिमपुर प्रयागराज निवासी सुशील चंद्र श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा बच्चों, बुजुर्गों व हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण खतरनाक है. कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है. कोर्ट ने सभी डीएम को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने कहा कि सभी धार्मिक त्योहारों से पहले डीएम व एसएसपी बैठक कर कानून का पालन सुनिश्चित कराएं. इसका उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की कैद व एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अपराध की एफआईआर दर्ज की जाए. याचिकाकर्ता का कहना था कि जिला प्रशासन ने हाशिमपुर रोड पर एलसीडी लगाया है जो सुबह 4 बजे से आधी रात तक बजता रहता है. मेरी मां 85 वर्ष की बुजुर्ग हैं. आसपास कई अस्पताल हैं. शोर से लोगों और मरीजों को परेशानी हो रही है. अधिकारी ध्वनि प्रदूषण रोकने में नाकाम हैं. याचिका में ध्वनि प्रदूषण कानून का सख्ती से पालन करने की मांग की गई थी.

 

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neelanshu512 फैसलासराहनीयसामयिक।दुर्भाग्ययहहैकिकार्यपालिकाविधायिकाउसकाअनुपालनकरानेकीछमताखोचुकीहै।सभीफैसलेदमतोडदेतेहैलछमीपतियोधनप्रतिनिधियोकेसमछ।

neelanshu512 Ab shadi wagera mai insan dhum dham se jashn bhi ni bana skta

neelanshu512 Aur bhi bahut sa vauu pardusan jo be time bajte rahte hai , bike ka silanser , rad blue huter , 5 time bewajah bajta laud sepekar

neelanshu512 तब तो जो मज्जिज़ो में नवाज पढ़ा जाता है लाउडस्पीकर लगा कर उस पर भी रोक लगा से इलाहाबाद हाईकोर्ट तब ठीक रहेगा

neelanshu512 Hum 365 din 5time bardast kare Tumhe 30 din bhi bardast nahi hua

neelanshu512 ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी न्यायालय को सामने आना पडा धन्यवाद, अफ़सोस भारतिये प्रशासनिक व्यवस्था की हर समाज के जरूरत के लिए न्यायालय का शरण लेनी पड़ती हैFIR हो या दुर्घटना न्यायाधीश महोदय को आदेश जारी करें इसके लिए केस दर्ज करानी पडती है लज्जित करता विकास अच्छे दिन का. सपने

neelanshu512 सराहनीय कदम,अब जरा ये जो सुबह से शाम तक माइक पर होआ होआ करके चिल्लाने लगता है उसे भी रास्ता दिखाया जाय

neelanshu512 इस लिबरल हाई कोर्ट को चाहिए कि, दिन में पांच टाइम जो पूरे शहर को कान फाडू भौंपू पर सुनाया जाता है, उसकी आवाज कम करवाई जाए, या फिर उनको सजा दी जाएगी। या फिर उसे विशेष छूट मिलेगी myogiadityanath

neelanshu512 मोटर साइकिल( बुलेट का सलेंसर) के आवाज और तेज हॉर्न पर क्यों नही लगाते जुर्माना? जो मानसिक तनाव और बहरेपन का कारण है।

neelanshu512 फालतू में हॉर्न बजाए जाने के लिए भी कुछ करे कोर्ट... बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है देश में...

neelanshu512 Vrey nice this is good decision.

neelanshu512 bilkul sahin faisala

neelanshu512 Sarahniy faisla ab hatt ke Marijo Ko Rahat milegi Jo dj bajane par muhalla chod dete the

neelanshu512 पांच टाइम जो पूरे शहर को सुनाया जाता है, उसकी आवाज कम करवाई जाएगी या फिर उनको सजा दी जाएगी, या फिर विशेष को छूट मिलेगी?

neelanshu512 Jyada achha hota bhrastachar mamlo pe one yr me hi jail aur bhrast sampati jabat karne ka adesh deti Adalate.

neelanshu512 क्या चुतियापा है साला अबे जो केश सालो से पेन्डिग पड़े है उन पर सुनवाई करते नही और ये फालतू के फैसले देते रहता है कोर्ट

neelanshu512 क्या यह फैसला उनके लिए भी है जो दिन में 5 बार लाउडस्पीकर बजाते हैं

neelanshu512 कि आज तक वाला चैनल से साउंड नहीं आयेगा ?

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