आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, NBCC को मिलेंगे 7.16 करोड़

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने घर खरीदारों की याचिका पर आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए एनबीसीसी (NBCC) को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है. | business News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी

सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की याचिका पर आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए एनबीसीसी को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है.आम्रपाली मामले में SC का बड़ा फैसला, NBCC को मिलेंगे 7 करोड़सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम्रपाली ग्रुप के मामले में अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की याचिका परपूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है.

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह NBCC को फंड दे ताकि अधर में लटके हुए फ्लैट्स का काम हो सके. फिलहाल बेंच ने 7.16 करोड़ रुपये देने को कहा है. यह पैसा आम्रपाली ग्रुप ने ही सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया था. जिन दो प्रॉजेक्ट्स के लिए यह पैसा दिया जाएगा वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं.

सोमवार को मामले की सुनवाई हुई. इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की बेंच ने सुनवाई की. उन्होंने फरेंसिक ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि रिपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया को भेजा जाए.सुप्रीम कोर्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी को प्रोजेक्ट पूरा करने की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है. 11 सितबंर को मामले की अगली सुनवाई होगी.

 

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