आते रहते हैं। जब भी UAPA कानून के तहत गिरफ्तारी होती है, देशभर में एक नई बहस छिड़ जाती है। हाल ही में किसान आंदोलन के तहत 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और सेलेब्रिटी ट्वीट विवाद के बाद इस कानून के तहत कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। जिन्हें लेकर देश की सियासत में उबाल है। खैर, बता दें कि यह कानून कोई नया कानून नहीं है। आइए जानते हैं आखिर क्या है UAPA कानून और क्यों हैं राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर विवाद? पढ़िए आगे कि स्लाइड्स ...
हालांकि, इस प्रावधान को लेकर बड़ी बहस छिड़ी थी। प्रावधान के अनुसार, किसी पर शक होने से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। गौर करने योग्य बात यह भी है कि इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से सीधा संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं है। वहीं, एक बार आतंकी घोषित होने के बाद ठप्पा हटवाने के लिए पुनर्विचार समिति के पास आवेदन करना होगा। हालांकि, वह बाद में अदालत में अपील कर सकता है।कानून से डर कैसा
यूएपीए कानून के तहत दर्ज कई मामलों में संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी के वक्त सरकार पर भेदभाव के आरोप भी लगे हैं। बात चाहे संशोधित नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में हुए दंगों की हो या जम्मू-कश्मीर की अथवा किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई हिंसा की हो। इस संशोधित कानून से हुई गिरफ्तारियों पर सियासी कार्रवाई के सवाल उठे हैं।मौत के 19 साल बाद भी सुर्खियों में हैं यह अमेरिकी पत्रकार, पाकिस्तान भी टेंशन में, जानिए क्या है मामलायूएपीए कानून के सेक्शन 43डी के तहत पुलिस हिरासत के समय...
हालांकि, इस प्रावधान को लेकर बड़ी बहस छिड़ी थी। प्रावधान के अनुसार, किसी पर शक होने से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। गौर करने योग्य बात यह भी है कि इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से सीधा संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं है। वहीं, एक बार आतंकी घोषित होने के बाद ठप्पा हटवाने के लिए पुनर्विचार समिति के पास आवेदन करना होगा। हालांकि, वह बाद में अदालत में अपील कर सकता है।कानून से डर कैसा
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