अयोध्या पर फैसला : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले 'विशेषाधिकार' का किया इस्तेमाल

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अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का दो बार इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने कहा कि सबूतों को देखते हुए  2.77 एकड़ विवादित जमीन मंदिर को दी जाती है. लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया.

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खास बातेंनई दिल्ली: कोर्ट ने कहा, 'मुस्लिमों ने मस्जिद को त्यागा नहीं था'. और अगर मुस्लिमों के अधिकार, जिनको ढांचे से वंचित किया जा रहा है, को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो यह न्याय नहीं होगा और धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह कानून का शासन नहीं होगा. कोर्ट इस मामले में अनुच्चेद 142 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करेगा.

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