अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का आइआइसीएफ ट्रस्ट के रिकार्ड समन करने से इन्कार

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अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का आइआइसीएफ ट्रस्ट के रिकार्ड समन करने से इन्कार SupremeCourt

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अयोध्या में पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद-अस्पताल परिसर निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ट्रस्ट डीड समन करने की मांग की गई थी।शीर्ष अदालत ने कहा कि यह उसके 2019 के आदेश में हस्तक्षेप होगा। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें ट्रस्ट डीड समन करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.वी.

पीठ ने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हम विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। लिहाजा विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।' यह याचिका नदीम अहमद और अन्य ने दायर की थी। इसमें उन्होंने ट्रस्ट को भंग करने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कब्जे से ट्रस्ट के रिकार्ड समन करने की मांग की थी। उन्होंने हाई कोर्ट में दावा किया था कि वक्फ बोर्ड को ट्रस्ट का गठन करने और पांच एकड़ जमीन के इस्तेमाल का अधिकार नहीं है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के धन्नीपुर में मस्‍जिद बनाने के...

 

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