अब गरीबों का पैसा चिटफंड में डूबने नहीं पाएगा, चिट फंड संशोधन बिल लोस में पारित

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अब गरीबों का पैसा चिटफंड में डूबने नहीं पाएगा, चिट फंड संशोधन बिल लोस में पारित ChitFundAmendmentBill Loksabha WinterSession

लोकसभा में बुधवार को चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 पास हो गया। वर्ष 2013 में पश्चिम बंगाल में हुए सारधा घोटाले के बाद से ही देश में इस क्षेत्र के काम काज को पारदर्शी तरीके से चलाने व इन पर नियमन को कसने की जरुरत महसूस की जा रही थी जो अब उक्त विधेयक के पारित होने से संभव हो सकेगा।नए विधेयक के मुताबिक अब चार या इससे कम लोगों के बीच चिट फंड चलाने के लिए न्यूनतम राशि की सीमा तीन लाख रुपये कर दी गई है जो पहले एक लाख रुपये थी। अगर चार या इससे ज्यादा व्यक्ति साझेदार हैं तो चिट फंड की राशि की सीमा 6 लाख...

गरीबों का पैसा ले कर गायब न हो सके और अगर गरीबों ने किसी स्कीम में पैसा लगाया है तो उसका एक-एक पैसा वापस मिले। ठाकुर ने यह स्पष्ट किया कि सभी को यह समझना चाहिए कि पोंजी स्कीम और चिट फंड में अंतर है। पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से पाबंदी है। सरकार यह चाहती है कि चिट फंड बेहतर तरीके से चले और इसमे किसी भी गरीब या आम जनता का पैसा न डूबे।इसके पहले इस विधेयक पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद स्वागत राय ने कहा कि पोंजी स्कीमों या चिट फंड स्कीमों की लोकप्रियता की दो वजहें हैं। पहला कि देश का बैंकिंग सिस्टम...

 

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आणि बँकिंग मध्ये ठेवीदार?

कहीं और डूबेगा....

हम आपसे उम्मीद करेंगे, की हमारे पसीने की कमाई हमे, वापस मिल जाय,

इलेक्टोरल बांड के समय बोला गया कि नियमों का पालन होगा। हुआ क्या?

ChitFundAmendmentBill..is mein NAHI doobega toh GST YA DOOSRE KAR mein doobega..PAR AVASHYA DOOBEGA..

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