आप एक संगठन का हिस्सा हैं। आपको इसके आदेशों को मानना होगा। पीठ ने कहा, ‘अगर आपको फेसबुक ज्यादा पसंद है तो इस्तीफा दे दीजिए। देखिए आपके पास विकल्प है, आप चाहे जो करें। आपके पास दूसरे विकल्प भी हैं।’ छह जून की नीति के मुताबिक भारतीय सेना के सभी कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और 87 अन्य एप पर अपने अकाउंट बंद करें।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि या तो सेना के आदेश का पालन कीजिए या इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने हाल में सेना द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए प्रतिबंधित किए जाने को चुनौती दी है।उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पास विकल्प है और उनसे फेसबुक अकाउंट बंद करने के लिए कहा, क्योंकि सैन्यकर्मियों के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने का निर्णय देश...
पीठ ने कहा, ‘खासकर तब जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।’ लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी ने कहा कि जब वह अकाउंट बंद कर देंगे तो उनके फेसबुक अकाउंट में सभी डेटा, संपर्क और दोस्तों से संपर्क टूट जाएगा जिसे फिर बहाल करना मुश्किल होगा। पीठ ने कहा कि नहीं, नहीं। माफ कीजिएगा। आप एक संगठन का हिस्सा हैं। आपको इसके आदेशों को मानना होगा। पीठ ने कहा, ‘अगर आपको फेसबुक ज्यादा पसंद है तो इस्तीफा दे दीजिए। देखिए आपके पास विकल्प है, आप चाहे जो करें। आपके पास दूसरे विकल्प भी हैं।’ छह जून की नीति के मुताबिक भारतीय सेना के सभी कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और 87 अन्य एप पर अपने अकाउंट बंद करें।
Correct
बिल्कुल सही कहा
Very good and needed step
Sir, Kindly take cognizance of the matter pls. The case of irregularities in recruitment for six posts of LDC is pending with CBI since 10/08/2018. No action yet on those involved in serious irregularities of criminal nature. Witnesses are being harassed.
Bilkul shi kha
पहले पूरा पड़े उसके बाद लिखे अधूरा ज्ञान ठीक नही होता है
सही कहा
यह एक अनोखा मामला नहीं है बहुत सारे सरकारी कर्मचारी डयूटि के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ।।
Salute to both
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