दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया केस में पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी (Peter Mukerjea) को राहत दे दी है. कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी है. उन्हें INX मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जमानत मिली है. इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) भी जुड़े हुए हैं.
पीटर मुखर्जी INX मीडिया ग्रुप के पूर्व डायरेक्टर और पूर्व सीओओ हैं. उन्हें स्पेशल कोर्ट के जज जस्टिस एमके नागपाल ने जमानत दी है.
इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था. आरोप है कि पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में INX मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड देने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी देने में अनियमितता बरती गई. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी केस दर्ज किया है.
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INX मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI ने पी. चिदंबरम को 21 अगस्त 2019 और ED ने 16 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया था. CBI के मामले में चिदंबरम को 22 अक्टूबर 2019 को और ED के मामले में 4 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी फरवरी 2018 में CBI ने गिरफ्तार किया था. उन्हें मार्च 2018 में जमानत मिल गई थी.