रिहा नहीं होंगे आनंद मोहन:MLA बेटे के सवाल पर सदन में बोली सरकार- वो लोकसेवक की हत्या के दोषी, उन्हें रिहा नहीं कर सकते

पटना2 वर्ष पहले
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पूर्व सांसद आनंद मोहन के राहत नहीं मिलेगी। वो जेल में ही रहेंगे। शुक्रवार को प्रभारी गृह मंत्री की हैसियत से विजेन्द्र यादव ने विधानसभा में कहा, 'वो लोकसेवक की हत्या के दोषी हैं, उन्हें परिहार (रिहा) नहीं किया जा सकता। यानी 14 वर्ष की वास्तविक सजा और परिहार सहित 20 वर्ष की सजा काट लेने के बाद भी छोड़ा नहीं जा सकता। सामान्यता अच्छा व्यवहार होने पर सजा काट लेने के बाद आजीवन कारावास भुगतने वाले बंदियों को छोड़ा जाता है, पर कुछ मामलों में आजीवन कारावास की सजा काटने वालों को छोड़ने का नियम नहीं हैं। उनमें लोकसेवक के हत्या के दोषी, बलात्कारी, डकैती, आतंकवादी, पेशेवर हत्यारे, सिद्ध दोषी बंदी भी शामिल हैं।'

उन्होंने बताया, 'खासकर सरकारी काम में रहते लोकसेवक की हत्या


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