Triple Talaq: पंजाब के मालेरकोटला में निकाह के 20 वर्ष बाद WhatsApp पर तीन तलाक, 11 महीने बाद पति के खिलाफ केस
मलेरकोटला में वाट्सएप पर पत्नी को तीन तलाक लिखकर भेजने वाले शोहर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पीड़ित तीन बच्चों की मां ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस ने अभी आरोपित की गिरफ्तार करनी है।
संवाद सहयोगी, मालेरकोटला। Triple Talaq: भले ही तीन तलाक कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है, लेकिन गांव अबासपुरा की तीन बच्चाों की मां को उसके शौहर ने शादी के बीस वर्ष बाद तलाक दे जिंदगी दो राहे पर लाकर खड़ी कर दी है। आरोपित ने नई बीवी से निकाह कर वाट्सएप पर ही उसे तीन बार तलाक लिखकर भेज दिया। पीड़ित महिला के पिता मोहम्मद सुलेमान निवासी सरोद रोड मालेरकोटला की तरफ से एसएसपी को भेजी शिकायत पर 11 महीने की जांच व महिला द्वारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद थाना अमरगढ़ पुलिस ने आरोपित पति अब्दुल रशीद के विरुद्ध मुस्लिम वूमेन एक्ट 2019 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
आरोपित की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पीड़िता के पिता मोहम्मद सुलेमान ने जुलाई 2020 को एसएसपी संगरूर को दी लिखित शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी का निकाह 2001 में अब्दुल रशीद से हुआ था। बेटी के तीन बच्चे हैं। एक बेटी 18 वर्ष की, एक बेटा 14 वर्ष और एक बेटा छह वर्ष का है। दामाद अब्दुल रशीद उसकी बेटी को और दहेज लाने के लिए परेशान करता था। मना करने पर बेटी व नातिन को जुलाई 2019 में घर से निकाल दिया। दोनों लड़के पिता के पास रहते हैं। इसके बाद उसकी बेटी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई।
35 वर्ष बताकर 22 वर्ष की लड़की से किया निकाह
मामला अभी होई कोर्ट में चल रहा लेकिन आरोपित अब्दुल ने 21 मई 2020 को अपनी आयु 35 वर्ष बताकर 22 वर्ष की लड़की से निकाह कर लिया। गत 22 जून को उसकी बेटी को अपने साथ नई बीवी की तस्वीरें भेज वाट्सएप पर तलाक..तलाक..तलाक लिखकर भेज दिया है। हाई कोर्ट के दखल के बाद अब 11 माह बाद पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज कर लिया है। हाई कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली है।