शादीशुदा जिंदगी में दखलअंदाजी नहीं:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- अलग धर्मों के बालिग जोड़े को पसंद का जीवनसाथी चुनने का हक, माता-पिता भी दखल नहीं दे सकते

प्रयागराज3 वर्ष पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग-अलग धर्मों के बालिग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी में किसी के भी दखल देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अलग-अलग धर्मों के बालिग जोड़े को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। उनके माता-पिता भी दोनों के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते हैं।

हाईकोर्ट के जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच


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