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छात्र की खुदकुशी के बाद इस राज्य में NEET परीक्षा में छूट पर विधेयक पास

विधेयक पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकारी और निजी संस्थानों में मेडिकल स्नातक की सीटों के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा.

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प्रतीकात्मक फोटो (Getty)
प्रतीकात्मक फोटो (Getty)

NEET Exam Bill: नीट परीक्षा से 19 घंटे पहले ही छात्र की खुदकुशी के बाद आज तमिलनाडु में NEET परीक्षा से छूट पर विधानसभा में विधेयक पेश किया गया था जोकि पास किया गया. बता दें कि सत्तारूढ़ डीएमके ने विधानसभा में मेडिकल एंट्रेस के लिए आयोजित होने वाली NEET (राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा) के विरोध में विधेयक पेश किया है. इस विधेयक के जरिए प्रदेश सरकार नीट परीक्षा से स्थायी तौर पर छूट देने की मांग कर रही है. 

क्या आएगा इससे बदलाव

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकारी और निजी संस्थानों में मेडिकल स्नातक की सीटों के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा. साथ ही सरकारी स्कूल के छात्रों को सीट आवंटन में 7.5% वरीयता मिलेगी. 

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने और सामाजिक न्याय, समानता की रक्षा करने और प्रभावित बच्चों की रक्षा करने और विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में एक मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाने के लिए विधेयक को 12 वीं कक्षा के परीक्षा अंकों के लिए सीट स्नातक मेडिकल सीट आवंटन के लिए पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि मैं सभी दलों के विधायकों से बिल को सर्वसम्मति से पारित करने में मदद करने का अनुरोध करता हूं. 

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AIADMK नेता और तमिलनाडु के पूर्व सीएम ई. पलानिसामी ने इस बिल पर कहा है कि यहां NEET परीक्षा कराए जाने को लेकर स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक पूरी तरह से भ्रम में रहे. डीएमके सरकार की तरफ से NEET पर कोई स्पष्ट रुख नहीं सामने आया. 

बता दें कि विपक्ष ने कहा कि नीट परीक्षा से कुछ घंटों पहले ही एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद से डीएमके सरकार ने नीट परीक्षा को हटाए जाने की बात कही. जिस वजह से स्टूडेंट्स ने ठीक से तैयारी नहीं की. विपक्ष ने इस घटना के ख‍िलाफ सदन से वॉकआउट करने का फैसला किया. वहीं विपक्ष ने नीट के खिलाफ विधेयक का समर्थन किया है. 

 

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