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व्यापम घोटाला मामले में दो आरोपितों को सात-सात साल का कठोर कारावास

व्यापम घोटाला मामले में सुनाया फैसला। विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने शनिवार को व्यावसायिक परीक्षा मंडल के धोखाधडी प्रकरण मामले में दो आरोपितों को सात--सात वर्ष के कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sun, 01 Aug 2021 07:59 AM (IST)Updated: Sun, 01 Aug 2021 08:15 AM (IST)
व्यापम घोटाला मामले में दो आरोपितों को सात-सात साल का कठोर कारावास
व्यापम घोटाला मामले में दो आरोपितों को कठोर कारावास।(फोटो: दैनिक जागरण)

भोपाल, जेएनएन। विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने शनिवार को व्यावसायिक परीक्षा मंडल के धोखाध़़डी प्रकरण में दो आरोपितों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि व्यापम द्वारा वषर्ष--2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें परीक्षार्थी ओम प्रकाश त्यागी पुत्र परशुराम त्यागी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए दलाल सतीश जाटव ने प्रखर त्रिवेदी को पैसा देकर परीक्षा में शामिल कराया था। इसके फलस्वरूप ओम प्रकाश त्यागी परीक्षा में पास हुआ था।

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ओम प्रकाश त्यागी व सतीश जाटव के मध्य परीक्षा पास कराने का सौदा सवा लाख रपये में तय हुआ था। तय राशि का भुगतान कुछ नगद और कुछ बैंक के माध्यम से किया गया था। इस प्रकरण में दोनों आरोपित ओमप्रकाश त्यागी और सतीश जाटव कूट रचित दस्तावेजों का बेईमानीपूर्वक असल के रूप में उपयोग में लाए जाने के दोषषी पाए गए। साथ ही छल और आपराधिक षड़यंत्र भी सिद्ध हुआ। इस पर अदालत ने दोनों आरोपितों को सजा सुनाई है।

कांग्रेस नेता के भतीजे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज

नर्मदापुरम के महिला थाना में बीते सोमवार को दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। कालेज में प़़ढने वाली एक छात्रा का आरोप है कि अक्षत पुत्र रूपकिशोर जायसवाल ने इटारसी के एक रिसोर्ट में नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना प्रभारी सुरेखा निबोदा के अनुसार आरोपित ने पहले युवती से दुष्कर्म किया, फिर शादी का झांसा देकर भोपाल में किराए का कमरा दिलाकर लिव--इन--रिलेशन में उसके साथ रहा। अक्षत ने कुछ दिन बाद नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने का झांसा दिया और युवती को एक हॉस्टल में छो़़डकर चला गया। जांच के बाद पुलिस ने पुरानी इटारसी निवासी अक्षत जायसवाल के खिलाफ दुष्कर्म, एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। फिलहाल आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपित अक्षत पूर्व नपाध्यक्ष व कांग्रेस नेता रवि जायसवाल का भतीजा है। इधर, आरोपित के स्वजनों ने कहा है कि युवती ब्लैकमेल करने के लिए झूठा आरोप लगा रही है।


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