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Raj Kundra को नहीं मिली अंतरिम राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार तक स्थगित की सुनवाई

19 जुलाई को राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस ममाले के चलते बीते एक हफ्ते से राज पुलिस कस्टडी में ही हैं। वहीं आज यानी 27 जुलाई को राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

By Pratiksha RanawatEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 05:53 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 05:53 PM (IST)
Raj Kundra को नहीं मिली अंतरिम राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार तक स्थगित की सुनवाई
राज कुंद्रा की तस्वीर, फोटो साभार: Instagram

 नई दिल्ली, जेएनएन। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस समय अश्लील फिल्मों के कारोबार के केस में पुलिस हिरासत में हैं। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस ममाले के चलते बीते एक हफ्ते से राज पुलिस कस्टडी में ही हैं। वहीं आज यानी 27 जुलाई को राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि राज की अंतरिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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दरअसल बीते दिन राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जिसकी आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यूज एजेंसी ANI की ताजा खबर के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सुनवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है। साथ ही साथ उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी गई है।

ANI के ट्वीट में लिखा है, 'पोर्नोग्राफी मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है और मामले के जांच अधिकारी को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा है। राज कुंद्रा को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है।'

 बता दें कि राज कुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी के साथ भी पूछताछ हुई। इस पूछताछ के दौरान शिल्पा ने बताया कि राज की कंपनी में अश्लील वीडियो नहीं बल्कि Erotic वीडियो बनाए जाते थे। वहीं इस ममाले में राज के अलावा अभिनेत्री गहना वशिष्ठ और शर्लिन चोपड़ा को भी समन भेजा गया है। मालूम हो कि राज कुंद्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (कॉमन इंटेंशन), 292 और 293 (अश्लीलता और अभद्रता ) अलावा इनफॉर्मेशन एक्ट की संबंधित धाराओं में गिरफ़्तार किया गया है।


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