Please enable javascript.Indian Authorities Tell Dominica Court His Citizenship Claims are false: मेहुल चोकसी का भारतीय नागरिकता छोड़ने का दावा झूठा

Mehul Choksi Case: भारत ने डोमिनिका कोर्ट को बताया, 'नागरिकता छोड़ने का मेहुल चोकसी का दावा बोगस'

एएनआई | 14 Jun 2021, 11:18 pm
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Mehul Choksi Citizen: डोमिनिका कोर्ट को भारत ने बताया है कि मेहुल चोकसी का नागरिकता छोड़ने का दावा गलत है और बोगस है। PNB गोटाले केस में चोकसी भगोड़ा करार दिया जा चुका है।

Mehul Choksi News: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने में क्या अड़चन आ सकती है, CBI के पूर्व डायरेक्टर ने बताया
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भारतीय बैंकों से फर्जीवाड़ा करके फरार हुए व्यापारी मेहुल चोकसी की नागरिकता भारत की है और नागरिकता छोड़ने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। यह बात भारतीय अथॉरिटीज ने डोमिनिका हाई कोर्ट को दिए ऐफिडेविट में कही है। उनका कहना है कि चोकसी का नागरिकता कानून 1955 के तहत से नागरिकता छोड़ने का दावा गलत है।

ऐफिडेविट में कहा गया है कि चोकसी के दावे बोगस हैं और वह अभी भी भारतीय नागरिक है। इसमें बताया गया है कि नागरिकता छोड़ने का दावा भारतीय कानून से उलट है और गलत है। ऐफिडेविट में कहा गया है कि भारत ने ऐंटीगा ऐंड बारबूडा सरकार के सामने नागरिकता रद्द करने का मुद्दा उठाया है क्योंकि उसे नागरिकता गलत आधार पर मिली है।


यह ऐफिडेविट कॉन्सुलर ऑफिस ने भारतीय उच्चायोग में फाइल किया है। इसमें कहा गया है कि चोकसी भारत में किए गए अपराधों की जांच के लिए भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की लिस्ट में वॉन्टेड है। PNB घोटाले केस की जांच कर रही CBI ने भी डोमिनिका कोर्ट में चोकसी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ऐफिडेविट फाइल किया है।

ऐफिडेविट में कहा गया है कि कई कंपनियों के पीछे चोकसी मास्टरमाइंड है और उसने दूसरों के साथ मिलकर गलत तरीके से पैसे हासिल किए। CBI ने कोर्ट को बताया है कि भारतीय सरकार की शिकायत पर इंटरपोल ने भी रेड नोटिस जारी किया है। डोमिनिका हाई कोर्ट ने चोकसी की जमानत याचिका रद्द कर दी है।
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