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हाथरस कांड: पत्रकार सिद्दीक कप्पन वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां से कर सकेंगे बात, SC ने दी इजाजत

कप्पन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी मां की हालत बहुत खराब है. वो बेहोशी की हालत में अपने बेटे से बात करना चाहती है. कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि कप्पन की मां अपने बेटे को देखना चाहती हैं. हमने इस संबंध में एक अर्जी लगाई है. कृपया कप्पन को उनकी मां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने दी जाए.

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मथुरा पुलिस ने सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार किया था (फाइल फोटो-PTI)
मथुरा पुलिस ने सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार किया था (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी अर्जी
  • हाथरस जाते समय गिरफ्तार किए गए थे कप्पन
  • सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई

हाथरस जाते समय गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दिकी कप्पन को उनकी मां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है. कप्पन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी मां की हालत बहुत खराब है. वो बेहोशी की हालत में अपने बेटे से बात करना चाहती है. कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि कप्पन की मां अपने बेटे को देखना चाहती हैं. हमने इस संबंध में एक अर्जी लगाई है. कृपया कप्पन को उनकी मां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने दी जाए.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. जब मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर सहमति जताई कि कप्पन की मां को उनसे बात करने दी जाए तो एसी तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि इसे उत्तर प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया जाए. सरकार इसका बंदोबस्त कर देगी.

PFI से संबध रखने के आरोप में कप्पन को हाथरस कांड के बाद यहां जाते समय गिरफ्तार किया गया था. पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. यूपी सरकार का कहना है कि कप्पन ने दावा किया था कि वह केरल के एक दैनिक अखबार के पत्रकार हैं जबकि यह अखबार दो साल पहले ही बंद हो चुका है. योगी सरकार ने एफिडेविट में कहा है कि पत्रकार संघ कप्पन की असलियत छिपाने की कोशिश कर रहा है.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव में 14 सितंबर, 2020 को एक दलित युवती से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था. इस घटना में पीड़िता बुरी तरह से जख्मी हो गई थी. इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया था.

देखें- आजतक LIVE TV

 

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