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कुलभूषण जाधव: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को वकील नियुक्त करने को कहा

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 03 Aug 2020 06:52 PM IST
Islamabad High Court says that Indian officials should be given an opportunity to give their stance in Kulbhushan Jadhav case
कुलभूषण जाधव - फोटो : फाइल
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पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को वकील उपलब्ध कराए जाने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों को इस संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। पाक मीडिया के अनुसार अदालत ने भारत से जाधव के लिए वकील नियुक्त करने को कहा है। मामले की सुनवाई तीन सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 



जानकारी के अनुसार अदालत ने यह निर्देश भी दिया है कि जाधव को तीसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस की सुविधा दी जाए। अदालत ने इसके लिए सरकार को भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने को कहा है। बता दें कि भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में जेल में कैद कर रखा है। 

पिछले महीने दी थी नाम की राजनयिक पहुंच

हालांकि, इससे पहले पाकिस्तान ने जाधव को 16 जुलाई को दूसरी बार राजनयिक पहुंच की मंजूरी दी थी। हालांकि, यह महज दिखावा भर था क्योंकि भारतीय अधिकारियों को कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के लिए जाधव की लिखित सहमति तक हासिल नहीं करने दी गई थी। पाक के इस रुख पर भारतीय अधिकारी विरोध जताने के बाद वहां से लौट गए थे। 

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इस मुलाकात को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि भारतीय अधिकारियों को जाधव से मिलने के लिए बिना शर्त प्रवेश नहीं दिया गया था। साथ ही, पाक अधिकारी जाधव और भारतीय अधिकारियों की मुलाकात के दौरान उनके काफी करीब मौजूद रहे थे। भारतीय पक्ष की ओर से इस पर आपत्ति जताने के बाद भी पाकिस्तानी अधिकारी वहां से नहीं हटे थे।
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बता दें कि 50 वर्षीय जाधव को जासूसी के आरोप में पाक की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हेग स्थित आईसीजे ने पाक के फैसले को गलत करार दिया था और कहा था कि उसे जाधव को दोषी ठहराने और सजा की प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और बिना देरी भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

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