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मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे सैलून, इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन

पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ ग्रीन जोन के शहरों में फिलहाल 22 मई से सैलून और पार्लर खोले जाएंगे. संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे हेयर कटिंग सैलून और पार्लर में सावधानियों का खास ध्यान रखेंगे. गृह और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सैलून और पार्लरों में निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

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सांकेतिक तस्वीर (PTI)
सांकेतिक तस्वीर (PTI)

  • यह आदेश ग्रीन जोन इलाकों के लिए है
  • रेड जोन में सैलून खुलने पर पाबंदी जारी

मध्य प्रदेश में करीब 2 महीने से बंद पड़े सैलून संचालकों के लिए राहत की खबर है. शुक्रवार 22 मई से मध्यप्रदेश में सैलून खोले जा सकेंगे. मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के गृह विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल (SOP) जारी कर दिया है.

एक आदेश के मुताबिक, पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ ग्रीन जोन के शहरों में फिलहाल 22 मई से सैलून और पार्लर खोले जाएंगे. संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे हेयर कटिंग सैलून और पार्लर में सावधानियों का खास ध्यान रखेंगे. गृह और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सैलून और पार्लरों में निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

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गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सैलून और पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी व गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा. सैलून संचालकों को दुकान के गेट पर हैंड सैनिटाइजर रखना और वहां आने वालों को उसका इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. सैलून और पार्लर में काम करने वाले स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर और एप्रॉन का उपयोग हर समय जरूरी होगा.

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हर ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया और पेपर उपयोग में लाना होगा. हेयर कटिंग सैलून और पार्लर में उपयोग किए जाने वाले सभी औजारों और उपकरणों को हर बार इस्तेमाल करने के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक हेयर कट के बाद स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा. गृह विभाग की ओर से सैलून/पार्लर संचालकों के लिए कॉमन एरिया, फर्श, सीढ़ियों और हैंडरेल्स का डिइन्फेक्शन किया जाना भी अनिवार्य किया गया है.

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