Move to Jagran APP

Coronavirus: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दो केटेगरी में बांटा कंटेनमेंट जोन, देखें पूरी सूची

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में कंटेनमेंट जोन को दो केटेगरी में बांटा गया है। जिले में कुछ कुल 63 क्षेत्रों की पहचान की गई है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 21 May 2020 11:25 AM (IST)Updated: Thu, 21 May 2020 11:46 AM (IST)
Coronavirus: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दो केटेगरी में बांटा कंटेनमेंट जोन, देखें पूरी सूची
Coronavirus: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दो केटेगरी में बांटा कंटेनमेंट जोन, देखें पूरी सूची

नोएडा, जेएनएन/ एएनआइ। गौतमबुद्ध नगर जिले में लॉकडाउन-4 शुरू होने के साथ ही नई गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन के नियमों में भी फेरबदल हुआ है। पहले जहां एक मरीज मिलने पर 400 मीटर का दायरा सील किया जाता था, वहीं अब एक मरीज मिलने पर 250 और एक से अधिक मिलने पर 500 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन में शामिल होगा। साथ ही 250 मीटर का बफर जोन होगा।

loksabha election banner

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सिंगल केस है वहां पर राजस्व गांव का संबंधित मजरा एवं एक से ज्यादा केस होने पर कलस्टर की स्थिति में संपूर्ण राजस्व गांव कंटेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे गांव राजस्व के मजरे बफर जोन होंगे।

कंटेनमेंट जोन-1 की सूची

इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन-2 में रखा गया है। यहां पर एक से ज्यादा मरीज मिल हैं। 

जिले में 31 मई तक बढ़ाई गई धारा 144

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन चार को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान राजनीतिक, धार्मिक, खेल, प्रदर्शनी, जुलूस पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक व पूजा स्थल पर भी आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी संस्था या आयोजक द्वारा पांच या पांच से अधिक लोग की सभा नहीं की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया गाड़ियों में सवारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। आवश्यक सेवाओं से जाने वाले चार पहिया वाहन में भी दो व्यक्ति व दो बच्चे, दो पहिया वाहन में महिला सवारी न हो तो एक से अधिक व्यक्ति के चलने की इजाजत नहीं होगी। तीन पहिया वाहन में भी चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति से अतिरिक्त सवार नहीं हो सकते।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन खोली जाएगी दुकानें

दादरी, बिलासपुर, जहांगीरपुर, जेवर, दनकौर, रबूपुरा, भंगेल, छिजारसी, मामूरा नया बास, कुलेसरा, हबीबपुर, कासना, रहाबेरी, छपरौला, हल्द्वानी, तिगरी, रामपुर, एच्छर स्थित स्थानीय बाजार व अन्य समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें कोविड-19 के तहत प्रतिदिन शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए खुलेगी।

एक दिन छोड़कर खुलेंगी शहर के बाजारों में दुकानें

शहरी क्षेत्रों में बाजार एकान्तर के आधार पर खोले जाएंगे। व्यापारिक संगठन द्वारा बाजार में प्रत्येक दुकान की नंबरिंग की जाए। इसके बाद उनका ब्योरा तैयार होगा। इसकी एक प्रति संगठन अपने पास सुरक्षित रखेगा जबकि दूसरी जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। नंबरिंग की गई दुकानों में से पहली, तीसरी, पांचवीं, सातवी एवं इन क्रम में पड़ने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोली जाएंगी। दूसरी, चौथी, आठवीं एवं इस क्रम की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खोली जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.