scorecardresearch
 

Delhi Violence: शाहीन बाग में धरना और दिल्ली में हुई हिंसा पर ऐसे चली बहस

दिल्ली में भड़की हिंसा पर हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए गए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हर्ष मंदर की ओर से उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई है.

Advertisement
X
Delhi Violence: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा पर सख्त दिल्ली हाई कोर्ट (तस्वीर-PTI)
Delhi Violence: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा पर सख्त दिल्ली हाई कोर्ट (तस्वीर-PTI)

  • दिल्ली में भड़की हिंसा पर हाई कोर्ट में सुनवाई
  • कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की उठी मांग
  • दिल्ली में सेना की तैनाती करने की भी मांग उठी

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा पर बुधवार को सुबह 10 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर साढ़े बारह बजे सुनवाई का समय तय किया. हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहें. इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हर्ष मंदर की ओर से उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई.

याचिका में मारे गए और घायल लोगों के लिए मुआवजे, सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, हिरासत में लिए गए लोगों को कानूनी सहायता, इलाके में सेना की तैनाती आदि की भी मांग की गई है. याचिका में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अन्य दंगाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की है.

इस सुनवाई के दौरान दिल्ली में हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीएसई से सवाल किया कि छात्र रोजाना परीक्षा का इंतजार करेंगे क्या? कोर्ट ने सीबीएसई से इस बाबत जवाब भी तलब किया. हाईकोर्ट में हुई इस सुनवाई के लगभग एक घंटा बाद यानी सवा ग्यारह बजे कोर्ट में शाहीन बाग मामले की सुनवाई शुरू हुई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Delhi Violence Live: केजरीवाल का ऐलान- रतन लाल के परिवार को 1 करोड़, एक सदस्य को नौकरी

सुप्रीम कोर्ट में भी हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के. एम. जोसफ की बेंच ने कहा कि उन्होंने वार्ताकारों की रिपोर्ट देख ली है, लेकिन पिछली सुनवाई के बाद से अब तक दिल्ली में कई दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन हिंसक घटनाओं पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अगली सुनवाई साढ़े बारह बजे तय है. इस पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट सुनवाई करता रहे. हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन चीजें जिस दिशा में आगे बढी हैं, वो कतई उचित नहीं हैं. आप पुलिस को डेमोरलाइज नहीं कर सकते. इस समय हमारे कॉन्स्टेबल की मौत हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली में माहौल ठीक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामले की सुनवाई के लिए वातावरण ठीक नहीं है. लिहाजा फिलहाल हम इस मामले को 23 मार्च तक टालते हैं. तुषार मेहता ने कहा कि इस माहौल में हम पुलिस को हतोत्साहित नहीं कर सकते. हमारे एक हेड कॉस्टेबल की गोली लगने से मौत हुई है. डीसीपी बुरी तरह घायल है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई है, ये बेहद गंभीर विषय है. समय रहते एक्शन लेकर इन मौत और हिंसा को टाला जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया गया. ये सच है कि सार्वजनिक स्थल प्रदर्शन की जगह नहीं होते. इसका भी ध्यान रखना चाहिए.

'पुलिस करे अपना काम'

सुनवाई के दौरान जस्टिस के. एम. जोसफ ने जस्टिस कौल से कुछ बात की. इसके बाद सवाल किया कि जिस पल एक भड़काऊ टिप्पणी की गई, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस को उसी वक्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी. पुलिस अपना काम करे. कभी-कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आउट ऑफ द बॉक्स जा कर भी काम करना पड़ता है. राज्य चाहे दिल्ली हो या कोई और, यही दिक्कत है कि पुलिस में प्रोफेशनलिज्म की कमी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Delhi Violence: जब घोंडा की गलियों में पहुंचे NSA डोभाल, लोग करने लगे अमित शाह की शिकायत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो सभी ओर गरमागरमी का माहौल है. 23 मार्च को मामले की अगली सुनवाई करेंगे, जिससे मामला शांत हो सके. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रकाश सिंह मामले में पुलिस रिफॉर्म के आदेश अब तक लागू नहीं हुए. यूके और अन्य पश्चिमी देशों में तो हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखते हुए ऐसी स्थितियों से निपटा जाता है. हालांकि यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं है.

'हिंसा के जरिए समाज में बहस का तरीका गलत'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी हितधारकों को तनाव कम करना चाहिए. हिंसा के जरिए समाज में बहस का तरीका उचित नहीं है. स्वस्थ बहस होनी चाहिए, लेकिन हिंसक बहस नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई, तो इसके आधा घंटा बाद हाईकोर्ट फिर सुनवाई के लिए बैठा.

यह भी पढ़ें: Delhi Violence: हिंसाग्रस्त इलाकों की गलियों में NSA डोभाल, लोगों से कहा- सबको मिलकर रहना है

Advertisement

सुनवाई शुरू होते ही तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग मामले पर सुनवाई कर रहा है. रास्ता खुलवाने पर सुनवाई है. इस कोर्ट ने पुलिस से कहा था की स्थिति को देखते हुए अपना काम करे, लेकिन लोग कुछ सुनने तक को तैयार नहीं है. हालांकि हर्ष मंदर की इस याचिका में बात तीन लोगों की हो रही है, जबकि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय दिए गये बयान हैं. अब इस मामले की सुनवाई कल की जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने एमएचए को पक्षकार नहीं बनाया है. लिहाजा अब इस मामले में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया जाए.

कोर्ट ने पुलिस से पूछा- क्या देखें हैं आपने वीडियो?

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है? तुषार मेहता ने कहा कि में दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से पेश हो रहा हूं और ये दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी जाए. कोर्ट ने पूछा क्यों, तो तुषार मेहता ने कहा कि जो बयान अनुराग ठाकुर आदि की तरफ से दिए गए थे, वो बयान पुराने है. अभी मुख्य विषय पर सुनवाई की जाए. कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या आपने इन तीनों लोगों के वीडियो देखें हैं?

Advertisement

पुलिस ने नहीं देखा कपिल मिश्रा का वीडियो

पुलिस की ओर से डीसीपी राजेश देव ने कहा कि हमने दो वीडियो तो देखे हैं, लेकिन कपिल मिश्रा का वीडियो नहीं देखा. कोर्ट ने कहा कि ये वीडियो तो हर चैनल पर कई बार चले हैं और आप कह रहे हैं मैंने नहीं देखा. मेहता ने कहा कि मैं टीवी नहीं देखता. इसके बाद कपिल मिश्रा का वीडियो कोर्ट में चलाया गया. सबने देखा. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि हम मानें कि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं. इसमें नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी भी कपिल मिश्रा के साथ खड़े दिख रहे हैं.

कोर्ट में इसी के साथ अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के वीडियो भी चलाए गए. कोर्ट ने पूछा कि ये अनुराग ठाकुर तो हिमाचल प्रदेश से हैं. उनका चुनाव क्षेत्र क्या है? कोर्ट ने पूछा कि प्रवेश वर्मा किस विधानसभा से सांसद हैं?

ओवैसी के वीडियो भी कोर्ट में चलाए जाएं?

जब वीडियो चल रहे थे, तो इसी बीच एक वकील ने कहा कि ओवैसी के वीडियो भी कोर्ट में चलाए जाएं. कोर्ट ने इस पर साफ इनकार करते हुए कहा कि जब जरूरत होगी तब देखेंगे. कोर्ट ने कहा कि अभी हालात देखने दीजिए. इस पर तुषार मेहता ने कहा कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मर रहे हैं और एसिड हमलों की खबरें भी हैं. पुलिस फोर्स को लिंच किया जा रहा है. पुलिस अस्पताल में भर्ती है. आज वो दिन नहीं है कि हम पुलिस पर सवाल उठाएं और कोर्ट पाबंदी लगाए. केवल कुछ सेलेक्टिव वीडियो देखकर फैसला न लिया जाए.

Advertisement

कपिल मिश्रा के बयान पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने

तुषार मेहता ने कहा कि कपिल मिश्रा ने जो स्पीच में कहा कि उसका उसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं से कोई सीधा वास्ता नहीं है. FIR दर्ज करना अलग मसला है. उस पर फैसला लेने के लिए बाकी तथ्य को देखना होगा. इसके लिए और वक्त चाहिए. इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने तुषार मेहता की दलील का विरोध किया.

उन्होंने काह कि कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज न करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है. FIR हर संदिग्ध स्थिति में दर्ज होनी चाहिए. अगर बाद में एफआईआर गलत पाई जाए, तो FIR रद्द हो सकती है. हाई कोर्ट ने पूछा कौन सा डीसीपी वीडियो में कपिल मिश्रा के साथ खड़ा है? उसका क्या नाम है? कोर्ट में मौजूद कई वकील बोल पड़े- डीसीपी सूर्या.

विवादित बयानों पर होती कार्रवाई तो नहीं भड़कती हिंसा

इस पर वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि अगर विवादित बयान पर दिल्ली पुलिस नेताओं के खिलाफ करवाई करती, तो दिल्ली में हिंसा नहीं होती. याचिकाकर्ता ने दिल्ली हिंसा कंट्रोल के लिए आर्मी बुलाने का भी आग्रह किया. वीडियो चलने के बाद जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि आप ये क्लिप लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलें और आरोपी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएं.

कोर्ट ने कहा कि आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि फिर हमें आदेश जारी न करना पड़े. इस आदेश के बाद कोर्ट ढाई बजे फिर सुनवाई जारी रहने की बात कहकर भोजनावकाश के लिए उठ गई.

दिल्ली में न दोहराई जाए 1984 जैसी घटना

ढाई बजे सुनवाई घायलों को मुआवजे और हालात सामान्य करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर फोकस रही. जस्टिस मुरलीधर ने कहा जो घायल हुए है, उनके इलाज के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि दिल्ली में 1984 जैसी घटना रिपीट हो. दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो इस मामले की लेकर गम्भीर है. स्थिति सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हमनें सुना कि आईबी के ऑफिसर पर भी हमला हुआ है, इसे तुरंत देखने की जरूरत है.

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा सकता है? ये सब तत्काल प्रभाव से हो ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निदान हो सके. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि जिन लोगों की दंगो में मौत हुई है, उनके अंतिम संस्कार के लिए सेफ पैसेज मुहैया कराया जाए. दंगों में घायल हुए लोगों को तत्काल मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाए.

कोर्ट ने इस मामले में वकील जुबैदा बेगम को न्यायमित्र यानी अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया. कोर्ट ने कहा कि घायलों और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आश्रयों के साथ-साथ कंबल, दवाइयां, भोजन और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वो संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष एक अर्जी दाखिल करे और दो हफ्ते के लिए रात में मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग करे.

पीड़ितों के लिए हो बेहतर व्यवस्था

पीड़ितों के सुरक्षित मार्ग के लिए निजी एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाएं. स्वास्थ्य और सुविधा के लिए हेल्पलाइन स्थापित हो और जनता में इसका व्यापक प्रचार भी किया जाए. तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को लेकर उचित समय पर फैसला लेंगे. अर्जी में जो मांग की गई है, उस पर तुरंत फैसला लेने की अभी जरूरत नहीं है. अभी संबंधित अधिकारियों के जवाब का इंतजार करना होगा.

याचिकाकर्ता ने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है, जो कोर्ट के समक्ष आया है. ये चौकाने वाला है कि अभी भी FIR रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है.

केंद्र और दिल्ली सरकार के वकील भिड़े

केंद्र और दिल्ली सरकार के वकीलों के बीच मतभेद देखने को मिला. दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी कोई आदेश न दिया जाए. जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील राहुल मेहरा ने कहा कि तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया जाए.

दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज होनी चहिए. वीडियो क्लिप के हिसाब से FIR का मामला बनता है. इस पर कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से नाराजगी जताते हुए कहा कि आपकी दलीलों से तो लगता है कि कोई एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है. इससे पुलिस की स्थिति और खराब होगी. हमारा गुस्सा और नाराजगी के बारे में पुलिस कमिश्नर को बता दीजिए. हम इस मामले में कल गुरुवार को फिर सुनवाई करेंगे.

Advertisement
Advertisement