निर्भया केस: दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- उसे इलाज की जरूरत नहीं
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निर्भया केस: दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- उसे इलाज की जरूरत नहीं

निर्भया केस में दोषी विनय शर्मा की इलाज की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

विनय शर्मा (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: निर्भया केस (Nirbhaya Case) में दोषी विनय शर्मा की इलाज की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि तिहाड़ जेल के मुताबिक विनय की दिमागी हालत ठीक है और उसे इलाज की जरूरत नहीं है. इससे पहले विनय के वकील ने कोर्ट से मांग की थी कि विनय के बेहतर इलाज का इंतजाम किया जाए. 

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर, 2012 की रात 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा निर्भया के साथ चलती बस में बहुत ही बर्बर तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस जघन्य घटना के बाद पीड़िता को इलाज के लिए सरकार सिंगापुर ले गई थी जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बस चालक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें एक नाबालिग भी शामिल था. इस मामले में नाबालिग को तीन साल तक सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था. जबकि एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी.

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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था. अब दोषियों को 3 मार्च को फांसी होनी है. 

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