maternity leave: तीसरा बच्चा होने पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अवकाश नहीं मिलेगा: उत्‍तराखंड हाई कोर्ट - would not get maternity leave after third child orders hc | Navbharat Times

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तीसरा बच्चा होने पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अवकाश नहीं मिलेगा: उत्‍तराखंड हाई कोर्ट UttarakhandHighCourt Uttarakhand MaternityLeave

अधिनियम के तहत अवकाश देने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद अब राज्य की सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को तीसरा बच्चा होने पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अवकाश नहीं मिलेगा।

हल्द्वानी निवासी नर्स उर्मिला मसीह को तीसरी संतान पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत लाभ नहीं दिया गया तो उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में नियमों का हवाला देते हुए नर्स ने कहा कि सरकार का नियम संविधान के अनुच्छेद-42 के मूल-153 तथा मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा-27 का उल्लंघन करता है।2018 में एकलपीठ ने इस अधिनियम को अवैधानिक घोषित कर दिया था। एकलपीठ के इस आदेश को सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की...

 

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राइट

Good order

Pankaj140692 अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है । मातृत्व अवकाश और स्वास्थ्य सम्बंधी आकस्मिक अवकाश दण्ड का विषय नही। विधिक रुप से भी ऐसा 2 बच्चों का कोई नियम बना हो ज्ञात नही हमें। इस विषय मे एक बार अवश्य सर्वोच्च न्यायालय में विचार होना चाहिये।

स्वागत योग्य फैसला। कहीं से शुरुआत तो हुआ और इसे देशभर में लागू करने की जरुरत है ।

सही है , पर यही नियम हर जाति पर लागू हो तो ठीक है, वरना कही कही अल्लाह के नाम पर एक दर्जन बच्चे पैदा करके दो बच्चो वालो की हालत खराब करते हैं

👌👌

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