'निर्भया' के दोषी मुकेश सिंह के सभी कानूनी विकल्प खत्म, अब फांसी होनी तय
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा याचिका खारिज (Petition Dismissed) किए जाने के बाद मुकेश (Mukesh) के पास ...अधिक पढ़ें
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नई दिल्ली. 'निर्भया' (Nirbhaya) के दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. जिससे अब ये तय हो गया है कि मुकेश को हर हाल में फांसी लगेगी. मुकेश ने राष्ट्रपति (President) द्वारा अपनी दया याचिका (Mercy Petition) खारिज कर दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि इस याचिका में कोई मैरिट नहीं है. मुकेश की वकील अंजना प्रकाश के जेल में उसके साथ कथित यौन उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि केवल यह एक आधार नहीं हो सकता है, सभी दस्तावेजों को राष्ट्रपति के सामने रखा गया था और उन्होंने उसे ध्यान में रखा था.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद मुकेश के पास अब कोई कानूनी विकल्प शेष बचा नहीं रह जाता. एक नागरिक के रूप में उसके सारे कानूनी अधिकार खत्म हो गए हैं. निर्भया के बलात्कारी मुकेश ने फांसी की सजा टालने की भरसक कोशिश की. उसने अपने वकील के कहने पर फांसी टालने के लिए तमाम कानूनी दांव-पेंच का सहारा लिया लेकिन अंत में वो इसमें नाकाम रहा.
Supreme Court dismisses petition (of 2012 Delhi gangrape convict Mukesh) and says there is no merit in the contention, alleged torture can't be a ground, all documents were placed before the President & he had taken them into consideration. pic.twitter.com/1C9dFrZrlE
— ANI (@ANI) January 29, 2020
दोषी करार दिए जाने के बाद सजा के खिलाफ मुकेश की दायर रिव्यू याचिका को अदालत ने पहली बार जुलाई 2018 में खारिज की थी. इसके बाद इसी महीने उसकी क्यूरेटिव पीटिशन (पुनर्विचार याचिका) को भी खारिज कर दिया गया. तब मुकेश ने माफी के लिए राष्ट्रपति के पास दया की गुहार लगाई लेकिन 17 जनवरी को राष्ट्रपति ने उसकी मर्सी पिटिशन ठुकरा दी थी. इसके बाद मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी.
1 फरवरी को फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे दोषी
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले दिनों नया डेथ वारंट जारी किया था. जिसके तहत 'निर्भया' के चारों दोषियों को फांसी देने की तारीख मुकर्रर हो चुकी है. दोषी विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को तिहाड़ जेल के नंबर तीन में एक फरवरी की सुबह छह बजे फांसी दिया जाना है.
पटियाला हाउस कोर्ट के जारी नये डेथ वारंट के अनुसार 'निर्भया' के चारों दोषियों को एक फरवरी की सुबह छह बजे फांसी दी जानी है
'निर्भया' के साथ क्या हुआ था
बता दें कि 16 दिसंबर, 2012 की रात 23 साल की एक पैरामेडिक स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ दक्षिण दिल्ली के मुनिरका इलाके में बस स्टैंड पर खड़ी थी. दोनों फिल्म देखकर घर लौटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान वो वहां से गुजर रहे एक प्राइवेट बस में सवार हो गए. इस चलती बस में एक नाबालिग समेत छह लोगों ने युवती के साथ बर्बर तरीके से मारपीट और गैंगरेप किया था. इसके बाद उन्होंने पीड़िता को चलती बस से फेंक दिया था. बुरी तरह जख्मी युवती को बेहतर इलाज के लिए एयर लिफ्ट कर सिंगापुर ले जाया गया था. यहां 29 दिसंबर, 2012 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद पीड़िता को काल्पनिक नाम ‘निर्भया’ दिया गया था.
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